वैशाली में गैंगरेप मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20 हज़ार रूपये का लगाया अर्थदंड

VAISHALI : वैशाली के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय ने 2001 की एक चर्चित मामले में चार अभियुक्तों को सजा सुनाई है। मामला वैशाली थाना क्षेत्र का था। जहां पांच अभियुक्त ने मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। पांचों अभियुक्तों ने नाबालिग को उसके घर से पहले पिस्तौल की नोक पर अगवा किया था। अगवा करते समय नाबालिग के साथ उसकी छोटी बहन सोई हुई थी। जिसके साथ भी मारपीट की गई। वही अगवा करने के बाद नाबालिग को घर के पास के ही बगीचे में ले जाया गया था। जहां सामूहिक दुष्कर्म के बाद गले में रस्सी लपेट कर उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को पाक की ही झाडी में फेंक दिया था। 

घटना तब घटी थी। जब नाबालिग की मां अपने एक बेटे के साथ रिश्तेदार के यहां गई हुई थी और जिस घर में नाबालिग सोई थी। उस घर के खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा हुआ था। जिस रास्ते से अभियुक्त घर में दाखिल हुए थे। तब नाबालिग अपनी छोटी बहन के साथ सोई हुई थी। पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में कांड संख्या वैशाली 260/21 25 अक्टूबर 2021 को एफआईए दर्ज हुआ। 2 नवंबर 2021 को चार्ज फ्रेम हुआ। 

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 7 जुलाई को चार अभियुक्तों को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का दोषी करार दे दिया था। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को जीवन लाल की अदालत ने चार अभियुक्तों को सजा सुनाई है। जिनमें रमेश कुमार भगत को अंतिम सांस तक आजीवन करावास और ₹70000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 

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वही चंदन कुमार साह, अनिल कुमार व अक्षय कुमार को आजीवन कारावास की सजा और ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। साथ ही पीड़िता के परिवार को बतौर मुआवजा 7 लाख रुपया दिया जाएगा। बताया गया कि इसमें पांच अभियुक्त है जिसमें एक अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। 

वैशाली से विकास महापात्रा की रिपोर्ट