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कानून को ठेंगा दिखाना पड़ा महंगा! अर्च ग्रुप (Arch Group) पर चला RERA का हथौड़ा...17.37 लाख रू ठोका जुर्माना

कानून को ठेंगा दिखाना पड़ा महंगा! अर्च ग्रुप (Arch Group) पर चला RERA का हथौड़ा...17.37 लाख रू ठोका जुर्माना

PATNA: सरकारी कायदे-कानून को ठेंगा दिखाने वाली कंपनी पर रेरा ने जुर्माना ठोका है. साथ ही साठ दिनों के अंदर जुर्माने की राशि को जमा करने का आदेश भी दिया है. रेरा बेंच ने यह आदेश 1 जून 2023 को दिया है. रेरा ने अर्च ग्रुप (Arch Group) के चार प्रोजेक्ट...आनंद लोक, आनंद लोक-2,अर्च गार्डन और अस्वारी ग्राम को गैरनिबंधित पाया. इसके बाद टेक्निकल विंग से सभी प्रोजेक्ट की लागत मूल्य का आकलन कराया. रिपोर्ट आने के बाद रेरा ने कंपनी Arch Group पर कुल 17.37 लाख रू का पेनाल्टी लगाया है. कंपनी द्वारा पटना जिला से सटे नौबतपुर इलाके में इन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जो गैरनिबंधित है.  

11 बीघा में दो प्रोजेक्ट 

रेरा बेंच ने 1 जून के आदेश में कहा है कि 20 मार्च की कार्यवाही के अनुपालन में रेरा तकनीकी विंग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि कंपनी Arch Group के चारो प्रोजेक्ट पंजीकृत नहीं हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां तक प्रोजेक्ट आनंद लोक और आनंद लोक-द्वितीय का संबंध है, भूमि का कुल क्षेत्रफल 11 बीघा है (220 कट्ठा) और परियोजना की कुल अनुमानित लागत 20.24 करोड़ है। जहां तक असावरी ग्राम परियोजना का संबंध है, भूमि का कुल क्षेत्रफल है 1,71,500 वर्ग फुट (126 कट्ठा) और परियोजना की कुल अनुमानित लागत है 14.49 करोड़. वहीं ARCH गार्डन के बारे में कहा गया है कि यह पूरा प्रोजेक्ट है. 

कंपनी के निदेशक को जारी हुआ था नोटिस 

रेरा ने अर्च ग्रुप द्वारा बिना निबंधन आनंद लोक, आनंद लोक-2,अर्च गार्डन और अस्वारी ग्राम प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार व बिक्री पर स्वतः संज्ञान लिया गया था. इसके बाद 10 जून 2022 को कंपनी के एमडी अमित ओझा और निदेशक रंजन ओझा को शो-कॉज नोटिस जारी किय़ा था. रेरा बेंच ने कंपनी के जवाब से असंतुष्ट होकर लागत का .5 फीसदी जुर्माना तय किया है. एक प्रोजेक्ट के लिए 10.12 लाख और दूसरे के लिए 7.25 लाख ,कुल 17.37 लाख रू जुर्माना देने का आदेश दिया है. फाईन की राशि 60 दिनों में जमा करने का आदेश दिया गया है. 


20 मार्च को हुई सुनवाई में प्रोजेक्ट्स का लागत तय करने का दिया था आदेश  

20 मार्च को रेरा के समक्ष हुई सुनवाई में रेरा के साथ-साथ अर्च ग्रुप के वकील भी मौजूद रहे। इस दौरान रेरा के वकील ने कहा कि लास्ट बार कंपनी को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था. लेकिन अर्च ग्रुप की तरफ से ऐसा नहीं किया गया. इसके बाद कंपनी के वकील ने समय मांगा. साथ ही यह भी कहा कि चारो प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया से बाहर का है। इसके बाद रेरा बेंच ने टेक्निकल विंग को प्रोजेक्ट के लागत का आकलन करने को कहा. 



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