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हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम पर लगा पांच हजार का अर्थदंड, अपनी जेब से भरना होगा पैसा

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर डीएम पर लगा पांच हजार का अर्थदंड, अपनी जेब से भरना होगा पैसा

पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का अनुपालन न करने पर सिवान के डीएम पर पाँच हज़ार का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएम को अर्थदंड की राशि अपनी जेब से भरनी होगी। जस्टिस पीबी बजनथ्री एवं जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।    

 ये मामला कॉलेज की भूमि पर प्रशासन द्वारा शराब नष्ट किए जाने से संबंधित है । पूर्व में हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सिवान के डीएम को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था ।  साथ ही उन्हें दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफ़नामा देकर दोषी अधिकारियों के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा था । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय शंकर तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने जब हलफनामे का अवलोकन किया, तो पाया कि उसमे दोषी अधिकारियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है । 

संतोषजनक जवाब न मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सिवान के डीएम पर ये अर्थदंड लगाया।

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