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बिहार में अग्निकांड पीड़ित परिवारों को मिलेगा तत्काल मुआवजा, सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी

बिहार में अग्निकांड पीड़ित परिवारों को मिलेगा तत्काल मुआवजा, सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी

पटना. बिहार में अग्निकांड पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजे का भुगतान करने के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इन दिनों लोगों को भीषण गर्मी एवं लू का सामना करना पड़ रहा है तथा आगजनी की घटनाएं प्रायः घट रही है। आगजनी की वजह से मकान-झोपड़ी, फसल, पशु क्षति के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता राशि दिया जाए।

आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि आगजनी के कारण मकान एवं झोपड़ी के क्षतिग्रस्त होने के मामले में यह सुनिश्चित किया जाय कि क्षतिग्रस्त संरचना वास्तव में अस्थायी झोपड़ी यथा बनाकर हटाने वाला ईकाई, कच्चा मकान का अतिरिक्ति भाग, फूस, गीली मिटृटी, प्लास्टिक शीट्स आदि से बना है अथवा स्थायी रूप से रहने के लिए बनाया गया कच्चा मकान था या पक्का भवन। यह सुनिश्चित करने के बाद पीड़ित परिवारों को सहायता के रुप में गृह क्षति के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पशुओं के लिए बनाये शेड अगर अग्निकांड के कारण नष्ट होता है, तो उसका भी मुआवजा दिया जाए।

उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गयी फसल की क्षति अग्निकांड के कारण होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कितने क्षेत्र में लगी फसल की क्षति हुई है। यदि फसल की क्षति 33 प्रतिशत या उससे अधिक हुआ हो तो सहायता के रूप में कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

अगर खेतों का फसल खलिहान अथवा घर में रखी गयी हो एवं अग्निकांड की घटना से नष्ट हो गयी हो तो स्थानीय पदाधिकारी/कर्मी से जांच कर यह सुनिश्चित कर ली जाय कि नष्ट हुई फसल खेतों से कितने रकवा में लगी थी। अग्निकांड की घटना से पशु क्षति होने पर स्थानीय पदाधिकारी/कर्मी से प्रतिवेदन प्राप्त कर पशु क्षति के लिए अनुमानित अनुदान की राशि अतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि अग्निकांड के बाद जिनका घर एवं खाद्यान्न जलकर समाप्त हो जाता है एवं उनके सामने रहने एवं खाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उन्हें तत्काल पॉलिथिन शीट्स एवं आबादी निष्क्रमण मद से सूखा राशन- चूडा़, गुड़ आदि शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिष्चित किया जाय। साथ ही अग्निकांड से पीड़ित परिवारों को आनुग्रहिक राहत तथा वस्त्र एवं बर्तन तत्काल उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए।

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