PATNA : पटना हाईकोर्ट में निर्मली पंचायती राज समिति के हटाए गए प्रमुख को गलत बयानी करना पड़ा महंगा पड़ा। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने 50 हजार रूपए का हर्जाना लगाया । झूठ बोलकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने निर्मली के पूर्व प्रमुख बाशिद अहमद पर पचास हजार का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने बाशिद की अपील को खारिज करते हुए ये निर्णय सुनाया ।
बता दें कि पिछले साल निर्मली प्रखंड प्रमुख वाशिद अहमद व उप प्रमुख शांति देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उन पर दो साल से बैठक नहीं बुलाने का आरोप लगा था। जबकि प्रखंड प्रमुख वाशिद अहमद ने इन आरोपों से इनकार करते हुए पंसस द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद बताया था। उन्होंने बताया की बीते ढाई वर्ष में ईमानदारी पूर्वक क्षेत्र का विकास किया गया है। समय पर बैठक भी की गई है।