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आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री को मिली तीन साल की सजा, अब विधायक के पद पर मंडरा रहा है खतरा

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री को मिली तीन साल की सजा, अब विधायक के पद पर मंडरा रहा है खतरा

DESK : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में एक पूर्व मंत्री को तीन साल की सुनाई है। सजा पाए गए पूर्व मंत्री का नाम बंधु तिर्की है और फिलहाल वह मांडर से विधायक हैं। सोमवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ यह सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख रुपये का दंड भी लगाया. दंड की रकम अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतने का आदेश दिया हालांकि सजा की अवधि तीन साल से कम होने के कारण कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। 

आय से सिर्फ 6.50 लाख अधिक रकम मिला सीबीआई को

आज के समय में जहां एक एक अधिकारी के पास आय से करोड़ों रुपए अधिक संपत्ति मिलती है। वहीं बंधु तिर्की के पास से सीबीआई जांच में सिर्फ 6.50 लाख अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिल सकी। जिसके कारण सीबीआई ने ट्रायल चलाने की जगह क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। लेकिन सीबीआइ कोर्ट ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि राशि भले ही कम हो, लोकिन डीए 30 प्रतिशत है. इस तर्क के साथ कोर्ट ने मामले में ट्रायल शुरू किया

बता दें कि मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के छह सदस्यों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गा उरांव (मुंडा) ने वर्ष 2008 में झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कोड़ा कांड में सजा पानेवाले बंधु तीसरे पूर्व मंत्री हैं. इससे पहले एनोस एक्का और हरिनारायण राय को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजा सुनायी जा चुकी है. 

जा सकती है विधायकी की कुर्सी

बंधु तिर्की अभी मांडर से विधायक हैं। लेकिन अब कोर्ट से सजा मिलके के बाद अब उनसे विधायक पद छिना जा सकता है। बताया गया अगर ऐसा होता है पिछले दो दशक में वह पांचवे विधायक होंगे, जिन्हें सजा मिलने के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। इससे पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में 2013 में हुए संशोधन के बाद अब तक झारखंड के चार विधायकों की सदस्यता जा चुकी है. जिनकी सदस्यता गयी, उनमें लोहरदगा के विधायक कमल किशोर भगत (अब स्वर्गीय), कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का, सिल्ली के विधायक अमित महतो और गोमिया के विधायक योगेंद्र महतो शामिल हैं.


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