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पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह धमका रहे हैं ! धोखाधड़ी, जालसाजी और बलात्कार के 19 मामलों में आरोपी राजू को जेल में बंद रहते हुए भी लगता है डर

पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह धमका रहे हैं ! धोखाधड़ी, जालसाजी और बलात्कार के 19 मामलों में आरोपी राजू को जेल में बंद रहते हुए भी लगता है डर

पटना. बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह पर पटना के बेउर जेल में बंद राजीव रंजन सिंह उर्फ़ राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने धमकी देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कथित आरोप लगाया है कि कार्तिक सिंह के कुछ लोगों ने जेल में बंद राजू सिंह को धमकी दी है. इससे राजू और दिव्या को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा है. कार्तिक सिंह पर राजीव रंजन सिंह उर्फ़ राजू सिंह के ही अपहरण का आरोप है. वर्ष 2014 के इस कथित अपहरण कांड में नाम आने के कारण ही कार्तिक सिंह ने 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ लेने के 15 दिनों बाद ही इस्तीफा दे दिया था. 

हालांकि कार्तिक सिंह जिस राजू के अपहरण के मामले में आरोपी है. वह राजू खुद भी कई मामलों में आरोपी है. दिव्या सिंह भले कह रही हों कि राजू के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है लेकिन राजू के खिलाफ पटना, दिल्ली सहित अन्य जगहों पर कई मामले दर्ज हैं. इसमें एक मामला बलात्कार का है जबकि अधिकांश मामले लाखों-करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े हैं. अपराधिक इतिहास रखने वाला राजू सिंह इसी कारण जेल में बंद है. 8 अक्टूबर 2021 पटना की एक अदालत ने राजू से जुड़े एक मामले में उसकी जमानत याचिका यही कहकर ख़ारिज की थी कि राजू संगीन आरोपों में अभियुक्त रहा है. 

दरअसल, राजू के खिलाफ कुल 19 मामलों का जिक्र है जिसमें पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना में कांड संख्या 188/2011, गौरीचक थाना में कांड संख्या 74/2011, श्रीकृष्णापुरी थाना में कांड संख्या 445/2014, 371/2013 तथा पाटलीपुत्रा थाना में कांड संख्या 256/2019 दर्ज है. राजू सिंह पर दर्ज ये मामले आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 से संबंधित है. इसी तरह राजू सिंह के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एवं आईपीसी की धारा 406, 420 के तीन मामले तथा कालकाजी थाना नई दिल्ली में केस संख्या 405/2013 आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत मामला दर्ज है। दिल्ली में दर्ज आईपीसी की धारा 376 का यह मामला बलात्कार से जुड़ा है. राजू सिंह के खिलाफ उल्लिखित अन्य मामलों में मारपीट, अपहरण, उद्यापन एवं चोरी से संबंधित है.

राजू सिंह पर दर्ज कोतवाली थाना कांड संख्या 380/2016 का मामला तीन करोड़ अठासी लाख पचासी हजार रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ा है. न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पटना ने 8 अक्टूबर 2021 को राजू से जुड़े जमानत मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राजू पर 19 मामले दर्ज हैं जो अपहरण, धोखाधड़ी, मारपीट, चोरी और बलात्कार जैसे संगीन आरोपों से जुड़ा है. यह दर्शित करता है कि राजू सिंह अभियुक्त पर हर प्रकृति के मामले संस्थित है. कोर्ट ने कोतवाली थाना कांड संख्या 380/2016 में इसी संदर्भ का जिक्र करते हुए राजू की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. 


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