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आर्म्स एक्ट में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा हो सकती हैं गिरफ्तार, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज

आर्म्स एक्ट में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा हो सकती हैं गिरफ्तार, कोर्ट ने अग्रिम जमानत  याचिका को किया खारिज

BEGUSARAI : पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी हो सकती है। कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बाद अब आर्म्स एक्ट में उनकी  गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। शनिवार को बेगूसराय जिला की अलग-अलग अदालतों ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी को आज खारिज कर दिया। 

बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले को लेकर सीबीआई द्वारा बीते 17 अगस्त को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के टोला गांव स्थित आवास पर छापामारी की थी। इस छापामारी के दौरान पूर्व मंत्री के पति के आवास से हथियारों के साथ 50 कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले को लेकर सीबीआई ने स्थानीय अदालत में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के विरूद्ध चेरिया बरियारपुर थाना में कांड संख्या 143 दर्ज कराया था।

पूर्व मंत्री और उनके पति द्वारा इस मामले को लेकर बेगूसराय कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी। मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला जज दीवान अब्दुल अजीज ने तथा उनके पति की अग्रिम जमानत के आवेदन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) राजकिशोर राज ने खारिज कर दिया।

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