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SC-ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है सरकार: सुप्रीम कोर्ट

SC-ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है सरकार: सुप्रीम कोर्ट

NEW DELHI : प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर   सुप्रीम कोर्ट    ने मंगलवार को अहम टिप्पणी दिया है। सुप्रीम कोर्ट   ने   केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक संविधान पीठ इस पर अन्तिम फैसला नहीं ले लेती, तब तक सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर सकती है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी में यह भी कहा कि सरकार कानून के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। सरकार की ओर से अतिरिक्त सलिसिटर जनरल (एसएसजी) मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। सिंह ने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट के फैसलों के चलते यह प्रमोशन रुक गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार आखिरी फैसला आने से पहले तक कानून के मुताबिक एससी/ एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण  दे सकती है। 

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बता दें कि नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था। तब से प्रमोशन को लेकर परेशान कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं। यूपीए सरकार के समय से ही प्रमोशन में आरक्षण को लेकर काफी घमासान चल रहा है। बता दें कि कई बड़े नेता प्रमोशन में आरक्षण लागू किए जाने की वकालत कर चुके हैं। गौरतलब है कि प्रमोशन में आरक्षण की मांग काफी समय से की जा रही थी। दलित संगठन इसकी मांग करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केन्द्र सरकार को राहत मिली है।

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