PATNA : पटना हाईकोर्ट ने छपरा स्थित मढ़ौरा पंचायत समिति की प्रमुख गायत्री देवी के ख़िलाफ़ लाए गए 'अविश्वास प्रस्ताव' के मामले पर सुनवाई की।जस्टिस पूर्णिन्दू सिंह ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए सारण के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की जाँच कर पता लगायें।इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप का जांच करना होगा।
कोर्ट ने जिलाधिकारी को पंचायत समिति के सभी निर्वाचित सदस्यों को प्रमुख द्वारा कथित गड़बड़ी के संबंध में उनका व्यक्तिगत शपथ पत्र माँगने के लिए कहा है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने से इनकार करता है और यह पाया जाता है कि उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ ग़लत आरोप लगाए हैं, तो उस स्थिति में, वह क़ानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।
इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी ।