पटना. हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) की बहाली में संविदा पर बहाल हुए इंजीनियर को नियमित में छूट नहीं देने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शशि प्रकाश झा व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार राज्य पब्लिक कमीशन से जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आयोग परीक्षा संचालित कर सकती है, लेकिन इसका परिणाम इन याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का इस मामले में कहना था कि अस्सिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियमित बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है, उसमें संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गए सकारात्मक आदेश के बावजूद वैटेज नहीं दिया गया है।
जबकि संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को हर साल के लिए अधिकतम 25 अंक तक छूट देने और कार्य किये गए साल के मुताबिक छूट देने की बात कही गई थी। इस मामले पर आगे की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद की जाएगी।