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हनुमान मंदिर की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

हनुमान मंदिर की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

PATNA : पटना हाईकोर्ट में पटना सिटी स्थित जल्ला हनुमान मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट  सुनवाई 17अगस्त 2021को होगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को मंदिर के आसपास और वहां जलीय क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को जांच कर हटाने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमीत सिंह ने कोर्ट को बताया था कि न सिर्फ मंदिर के पास के क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया गया है, बल्कि सामने के तालाब पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। हाईकोर्ट  पटना सिटी के समीप जल्ला महावीर मंदिर की सुरक्षा व संरक्षण और वहां जलीय क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के हटाने के मामले पर सुनवाई कर रहा है। अधिवक्ता सुमीत ने कहा कि अतिक्रमणों को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। 


अधिवक्ता सुमीत सिंह ने कोर्ट को बताया कि  हनुमान मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए चहारदीवारी का निर्माण व जीर्णोद्धार होना  भी  जाना जरूरी है। कोर्ट को बताया गया कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने की कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।इससे न सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।  अब हाईकोर्ट ने 17 अगस्त, 2021को इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है।

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