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हाईवे निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर पटना HC में सुनवाई, याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दायर करने के आदेश

हाईवे निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर पटना HC में सुनवाई, याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दायर करने के आदेश

पटना. नारायणपुर-मनहारी-पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए  याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर दायर करने का निर्देश दिया है.

इसमें कोर्ट ने  याचिकाकर्ता को यह बताने को कहा गया है कि कार्बन के उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है. साथ  ही कोर्ट ने पेडों को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर लगाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट में एनएचएआई (नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा दायर जवाबी हलफनामा दायर कर बताया कि पेडों को ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट को बताया गया कि पेड़ों को गिराने व ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई 3 फरवरी, 2021 और 23 फरवरी, 2021 को जिला वन अधिकारी द्वारा दिये गए आदेश के आलोक में किया जा रहा है.

अब तक 8340 पेड़ों को गिराया गया था और 2045 पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है. याचिकाकर्ता शाश्वत ने पूर्व में ही कोर्ट को बताया था कि विकास व निर्माण के दौरान पेड़ो की कटाई पर रोक को लेकर 26 जुलाई, 19 को राज्य सरकार के पर्यावरण, वन व मौसम विभाग द्वारा भी कार्यालय आदेश भी जारी  किया गया है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये संबंधित विभागों से विस्तृत योजना रिपोर्ट, क्लेरेन्स सर्टिफिकेट, योजना पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की माँग की.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी माँग की है कि काटे गये पेड़ों की संख्या, पेड़ों की उम्र, इसका पर्यावरण के लिए महत्व व पेड़ों की कटाई से आसपास के पशु-पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन करने को लेकर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनायीं जाए. इस मामले पर आगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

 


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