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दारोगा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग को मूल कागजात व रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के दिये आदेश

दारोगा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग को मूल कागजात व रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के दिये आदेश

पटना. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में हो रहे दारोगा भर्ती परीक्षाओं में शारीरिक दक्षता जांच में हुई गड़बड़ी के आरोपों के मामलें पर बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग को दारोगा भर्ती से जुड़े मूल कागजात व रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका जस्टिस पी बी बजनथ्री ने सुनवाई की.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने  कोर्ट को बताया कि दारोगा भर्ती के लिए पीटी व मेंस परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ता सफल हुए. उन्हें बोर्ड ने शारीरिक दक्षता जांच के लिए बुलाया था, जो विगत 22 मार्च से 12 अप्रैल 2021 के बीच अलग जगह अलग समय पर होनी थी.

चूंकि उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर फैलने का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए कई अभ्यर्थियों ने (जिनमें याचिकाकर्ता भी थे) शारीरिक दक्षता जांच की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया. इसे आयोग ने स्वीकार करते हुए नया एडमिट कार्ड भी जारी किया है.

शारीरिक दक्षता जांच की नई तारीख और नए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अचानक आयोग ने नया जारी हुआ एडमिट कार्ड को रद्द कर दिया है. परिणामस्वरुप सभी याचिकाकर्ता शारीरिक दक्षता जांच के मौके से वंचित कर दिए गए है. हाई कोर्ट ने इसे मनमानापन मानते हुए आयोग से भर्ती प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होनी है.


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