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इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, तत्काल गिरफ्तारी पर लगी रोक, जानिये क्या है मामला

इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, तत्काल गिरफ्तारी पर लगी रोक, जानिये क्या है मामला

पटना. पटना हाईकोर्ट ने कथित रूप से पुलिस कस्टडी में गुड्डू राय नाम के एक क़ैदी की मृत्यु के मामले में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस अरविन्द श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब किया है. साथ ही साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता कमलेश कुमार की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है.

याचिकाकर्ता के विरुद्ध हुई विभागीय जांच में यह पाया गया था कि मारने की वजह से गुड्डू राय की मृत्यु हुई थी. छपरा स्थित सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक हीरालाल प्रसाद द्वारा  20 अगस्त, 2019 को सारण के दाउदपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी.

प्राथमिकी के अनुसार याचिकाकर्ता तत्कालीन थाना प्रभारी दाउदपुर पर कस्टडी में जाने के बाद जांच के क्रम में गुड्डू राय को गंभीर रूप से मारपीट करने का आरोप है, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. घटना स्थल दाउदपुर थाना परिसर स्थित थानाध्यक्ष का कक्ष बताया गया है.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने आरोपी पुलिस अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि मृतक गुड्डू राय एक कुख्यात अपराधी था. उसके विरुद्ध बहुत सारे केस थे. पुलिस अधिकारी द्वारा कानून के दायरे में मृतक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई थी.

जेल में ही कुछ कैदियों द्वारा मारपीट किये जाने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. आगे उन्होंने बताया कि गुड्डू राय को 21 जुलाई, 2017 को जुडिशियल रिमांड में  जेल भेजा गया था. उसकी मृत्यु 26 जुलाई, 2017 को पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई थी. मृतक का पोस्टमार्टम भी पटना के पीएमसीएच में किया गया था.


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