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जमानत पर रिहा अभियुक्त के फरार होने को लेकर हाईकोर्ट नाराज, SSP, ASP को कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश

जमानत पर रिहा अभियुक्त के फरार होने को लेकर हाईकोर्ट नाराज, SSP, ASP को कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर प्रोविजनल जमानत पर रिहा अभियुक्त के फरार हो जाने के मामले में पटना के एसएसपी, एएसपी पटना सिटी व अगमकुआं थाना के एसएचओ को आगामी 24 जनवरी को तलब किया है। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने प्रेम साहनी की याचिका पर सुनवाई की।   

कोर्ट ने पुलिस के रवैए पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के बार बार आदेश देने उक्त अभियुक्त को नहीं पकड़ा जाना कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि 24 जनवरी, 2022 को कोर्ट फिजिकल मोड में शुरू नहीं होता है, तो उक्त सभी अधिकारी वर्चुअल मोड में उपस्थित रहने को कहा गया है। 

थाने के एसएचओ से पूछा क्या की कार्रवाई

इस मामले में अगमकुआं के एसएचओ को शो कॉज भी दाखिल करने को कहा गया था। एसएचओ शो कॉज में यह भी बताने को कहा गया था कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही यह भी बताने को कहा गया था कि किन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता सरेंडर नहीं किया।  

याचिकाकर्ता के छोटे भाई विजय साहनी को भी नोटिस जारी किया गया था, जिसके हलफनामा के आधार पर याचिकाकर्ता को प्रोविजनल जमानत दी गई थी। कोर्ट का यह भी कहना था कि अगमकुआं के एस एच ओ द्वारा दायर किया गया शो कॉज पूर्ण रूप से असंतोषजनक है। 

इसके बाद अगमकुआं थाना  के एस एच ओ को विगत 25 सितंबर, 2019 को कोर्ट में तलब किया गया था। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा  है कि कोर्ट क्षुब्ध व  अशांत महसूस करता है।  ऐसा लगता है कि अधिकारीगण, खास तौर से पटना के एस एस पी, एस पी (सिटी)पटना, ए एस पी (पटना सिटी) व अगमकुआं थाना के एसएचओ ने कोर्ट की कार्यवाही का मजाक बना दिया है।  

इस मामलें पर अब अगली सुनवाई 24 जनवरी,2022 को होगी।


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