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हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को लगायी फटकार, आज ही नियुक्ति पत्र देने का दिये निर्देश

हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को लगायी फटकार, आज ही नियुक्ति पत्र देने का दिये निर्देश

पटना. पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर मुजफ्फरपुर ज़िला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के रवैए पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने अभिनव कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ज़िला उपभोक्ता फोरम, मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष को याचिकाकर्ता को आज नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र दे कर सभी सम्बंधित रिकॉर्ड 24 दिसम्बर, 2021 को कोर्ट  के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, मुजफ्फरपुर को अपने जेब से अर्थदंड भरना पड़ेगा, न कि फोरम के द्वारा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने व उपस्थित नहीं होने पर मुजफ्फरपुर ज़िला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। आज मुजफ्फरपुर के एस पी ने उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया। कोर्ट ने एसपी, मुजफ्फरपुर के कोर्ट में आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या मैंने एसपी को कोर्ट में आने का निर्देश दिया था।

यह मामला इस ज़िला उपभोक्ता फोरम में याचिकाकर्ता की अनुकम्पा के आधार पर बहाली का था। मुजफ्फरपुर के डीएम की अध्यक्षता में जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर मंजूरी देते हुए 2019 में ही उसकी अनुकम्पा बहाली हेतु अनुशंसा वहां के ज़िला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को कर दिया था।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष को इस मामले में फौरन निर्णय लेकर कोर्ट में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि पिछले 2 सालों से बहाली के मामले को जिला फोरम अध्यक्ष लटका कर नहीं रख सकते। इसलिए पिछली सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने उक्त ज़िला फोरम के अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि बहाली सम्बन्धित निर्णय 20 दिसम्बर तक कोर्ट में पेश नही हुआ, तो अध्यक्ष महोदय को खुद कोर्ट मेंहाज़िर रहना होगा।

पिछली सुनवाई में मुजफ्फरफुर ज़िला उपभोक्ता फोरम की ओर से न तो कोई जवाब आया और न ही उसके अध्यक्ष कोर्ट में पेश हुए। नतीजतन, हाई कोर्ट ने अध्यक्ष को अगली सुनवाई के दिन पेश करने हेतु गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश हाई कोर्ट रजिस्ट्री को दिया था। आज कोर्ट में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष खुद हाजिर हो कर सफाई दी। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि याचिकाकर्ता अभिनव कुमार को नियुक्ति पत्र दे कर 24 दिसंबर 2021 को कोर्ट के समक्ष सारे कागजात पेश करें। इस  मामले की अगली सुनवाई 24 दिसम्बर 2021 को होगी।

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