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जमुई सिविल कोर्ट का अहम फैसला, RTI कार्यकर्ताओं की हत्या के पांच साल बाद आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जमुई सिविल कोर्ट का अहम फैसला, RTI कार्यकर्ताओं की हत्या के पांच साल बाद आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

JAMUI: जमुई में साल 2018 के जुलाई महीने में सिकंदरा प्रखण्ड अंतर्गत बिछवे गांव के आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मिकी यादव और धर्मेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी। आज लगभग 64 महीने के बाद जमुई सिविल कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 9 में से 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

मालूम हो कि, इस घटना में शामिल अभियुक्तों की सुनवाई लगभग 64 महीने से जमुई सिविल कोर्ट में चल रही थी। अब जाकर इस मामले में कार्रवाई पूरी करते हुए जमुई सिविल कोर्ट के जिला जज ने इसमें अहम फैसला सुनाया साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने को भी कहा गया है।

वहीं जब हमारी बात अभियुक्तों के वकील शैलेंद्र कुमार से हुई तो उन्होंने बताया कि इस केस में सही न्याय नहीं किया गया है और वे लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुटे है। वहीं लोक अभियोजक के सहायक मनोज सिंह ने पूरी जानकारी देते हुई बताया कि कुल छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने को भी कहा गया है। जिसमें सुरेश महतो, विनोद महतो, कृष्णा रविदास, श्रवण महतो, नरेश यादव एवम श्री यादव सभी छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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