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होमगार्ड के मौत के मामले में जज पर चलेगा हत्या का केस, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ एफआईआर

होमगार्ड के मौत के मामले में जज पर चलेगा हत्या का केस, पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ एफआईआर

KHAGDIYA : खगड़िया व्यवहार न्यायालय के फैमिली कोर्ट के तत्कालीन जज राज कुमार द्वितीय के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। उन पर अपनी सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान से मारपीट और उसकी हत्या के आरोप हैं। हालांकि अभी उनके खिलाफ हत्या के चार्ज नहीं लगाए गए हैं। इससे पहले मामले में खगड़िया पुलिस ने पटना हाईकोर्ट से जज के खिलाफ अपराध दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर अब कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया है। 

जज पर हुए एफआईआर की पुष्टि करते हुए मुफस्सिल थानाध्यक्ष जेपी यादव ने बताया कि तत्कालीन जज के विरुद्ध कांड संख्या 157/22 धारा 341/342/323/337/338/307 व 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस केस के अनुसंधानकर्ता सदर इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह बनाए गए हैं। यह केस मृतक होमगार्ड जवान के पुत्र गौतम कुमार के आवेदन पर दर्ज किया गया है। 

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकता है हत्या का केस

मुफस्सिल थाने के अनुसार अभी यह केस हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज किया गया है। जैसे ही जवान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पटना में उनके पुत्र द्वारा दिया गया फर्द बयान प्राप्त होगा इसके धारा में परिवर्तन होगा और यह केस हत्या की धारा में परिवर्तित हो जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि बीते 1 फरवरी 2022 को फैमिली कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राज कुमार द्वितीय ने होमगार्ड के जवान महेशखूंट के पतला गांव निवासी वीरेंद्र सिंह पर राइफल तानने का आरोप लगाया था। जिसके बाद एसपी ने जांच के लिए अपने ओएसडी को भेजा था। इस दौरान जब जांच के लिए टीम जज के आवास पर पहुंची तो होमगार्ड जवान को जख्मी हालत में पाया गया। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से उसे रेफर किया गया। करीब 7 दिनों तक होमगार्ड का जवान बेगूसराय एक निजी अस्पताल में भर्ती रहा था। हालत में सुधार नहीं होने पर पटना ले जाने के क्रम में होमगार्ड के जवान की मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतक का पटना में ही पोस्टमार्टम हुआ था। 


बेटे का जज व उनकी पत्नी पर मारपीट का है आरोप

होमगार्ड के साथ मारपीट की घटना के बाद होमगार्ड के पुत्र गौतम कुमार ने 2 फरवरी को मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर फैमिली कोर्ट के तत्कालीन जज राजकुमार और उनकी पत्नी के पर घरेलू काम से मना करने पर प्रताड़ित करने, घरेलू काम नहीं करने से मना करने पर ईट एवं फैट से जान मारने की नीयत से धक्का मारकर गिराने तथा इन्ही कारणों से आज होमगार्ड की स्थिति जिंदगी और मौत से जंग लगने की स्थिति में पहुंचने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

होमगार्ड की मौत के बाद संघ ने किया था प्रदर्शन

13 दिनों से आईसीयू में इलाजरत खगड़िया के होमगार्ड के जवान की इलाज के दौरान पटना में मौत हो थी। इसके बाद आक्रोशित होमगार्ड संघ ने 14 फरवरी को सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार के समीप मृतक होमगार्ड के जवान के शव के साथ प्रदर्शन किया था। मृतक जवान पर जिले के न्यायाधीश राजकुमार द्वितीय ने बदतमीजी करते हुए आर्म्स तानने के मामले में एफआईआर दर्ज कराया था। जिसके बाद उसे रहस्यमय तरीके से घायल बताते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने मांगी थी अनुमति

जज के आवास पर जवान बेसुध अवस्था में मिला था। चूंकि मामला एक जज से जुड़ा था। उनपर हत्या के आरोप थे, ऐसे में पुलिस भी सीधे कार्रवाई करने की जगह नियमानुसार मामला दर्ज करने से पहले  एसपी अमितेश कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।

घटना से पहले आवेदन दे की थी जज की शिकायत

संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि होमगार्ड जवान विरेन्द्र कुमार सिंह, सत्येन्द्र पासवान, लालचन्द्र यादव और अन्य ने घटना से एक दिन पूर्व जिला समादेष्टा को आवेदन देकर कहा कि प्रधान न्यायधीश द्वारा किसी तरह की सुविधा नहीं दिए जाने की शिकायत की थी। आवेदन में कहा कि प्रधान न्यायधीश द्वारा आवास पर तैनात गार्ड को न तो पानी पीने की व्यवस्था है और ना ही शौचालय, ना गार्ड रूम की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जज घर का भी काम करने को कहते हैं।


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