PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य में विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों के लिए बहाल होने वाले 4638 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में हरेक विश्व विद्यालय का उस के विषयवार रिक्तियों के अनुसार आरक्षण रोस्टर अलग अलग तय किया जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन एंव जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों की अंशतः मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया । खंड पीठ ने एकलपीठ के फैसले के उस हिस्से को निरस्त किया, जिसमे राज्य के सभी विश्व विद्यालय की रिक्तियों को एकसाथ जोड़कर,उसपर आरक्षण रोस्टर निर्धारण करने का निर्देश था ।
राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता पी के शाही ने बहस किया था।हाई कोर्ट इस बात से भी क्षुब्ध था कि राज्य के चार हजार से अधिक रिक्तियों को पिछले चार साल से मुकदमेबाजी के कारण नही भरा जा सका ।