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बिहार में जमीन रजिस्ट्री में जमाबंदी जरूरी वाले आदेश पर लगी अंतरिम रोक

बिहार में जमीन रजिस्ट्री में जमाबंदी जरूरी वाले आदेश पर लगी अंतरिम रोक

PATNA : बिहार में बिना जमाबंदी एवं होल्डिंग नंबर की जमीन रजिस्ट्री नहीं करने के आदेश पर पटना उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है ।राज्य सरकार को 3 हफ्ते में इन जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।

विक्रेता के नाम पर जमाबंदी एवं होल्डिंग नंबर होने पर ही जमीन की बिक्री करने की कानूनी संशोधन पर कोर्ट में सुनवाई की। उसके बाद दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आमोद कुमार सिन्हा व अन्य की अर्जी पर सुनवाई की।

कोर्ट को बताया गया कि बिहार सरकार के आईजी निबंधन ने सभी जिला निबंधन पदाधिकारियों को आदेश दिया था कि सिर्फ उसी जमीन की बिक्री नामा का निबंधन करें जिसकी होल्डिंग या जमाबंदी विक्रेता के नाम पर है।

कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा है कि राज्य सरकार का जवाब आने के बाद अंतिम सुनवाई होगी कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से निबंधन पदाधिकारी को एक तरह से बिक्री कर्ता का टाइटल जांच करने का अधिकार दिया गया है। निबंधन कानून में निबंधक केवल जमीन की दर के तहत राजस्व के लिए स्टांप शुल्क देखना है निबंध क्षेत्राधिकार से बाहर होने की अवस्था में निबंध रोकने का प्रावधान है।

विवेकानंद की रिपोर्ट


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