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INX केस में पी चिदंबरम को जमानत ... मगर अभी जेल से नहीं निकल पायेंगे बाहर

INX केस में पी चिदंबरम को जमानत ... मगर अभी जेल से नहीं निकल पायेंगे बाहर

N4N DESK: पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे। क्योंकि वे 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय  की कस्टडी में है.

सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सोमवार को चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लिया था. कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 24 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने इसके आलावा आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है. हालांकि उनकी पेशी की तिथि का बाद में ऐलान किया जाएगा.

सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोपपत्र में एजेंसी ने पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर, कुछ नौकरशाह समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए हैं.सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। इस निर्णय प्रक्रिया में कई सरकारी अधिकारी भी शामिल थे.

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