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इस राज्य में बाइक पर बैठे दो लोग तो लाइसेन्स रद्द, कोरोना महामारी कानून में हुए कई संशोधन...

इस राज्य में बाइक पर बैठे दो लोग तो लाइसेन्स रद्द, कोरोना महामारी कानून में हुए कई संशोधन...

KUSHINAGAR : कोरोना संकट से लोगों को बचाने के लिए कोरोना महामारी कानून में यूपी सरकार ने संशोधन किया है. अब कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और गमछा दुपट्टा के सार्वजनिक जगह पर घुमते हैं तो जेब ढीली करनी पड़ेगी. यहीं नियम यहाँ वहाँ थूकते पकडे जाने पर लागू होगा. नए नियम के तहत बाइक पर दो लोग बैठे मिले तो कार्रवाई तय है. कोई व्यक्ति ऐसा करते पकडे गया तो उनका लाइसेंस रद्द किया जायेगा. इसके अलावे और कई तरह के संशोधन किया गया है

1. धारा-3 के प्रथम अपराध (व्यक्ति द्वारा सार्वाजनिक स्थान पर मास्क/गमछा/रुमाल/स्कार्फ/दुपट्टा न पहनने या थुकने पर) शमन शुल्क-100-/ 

2.धारा-3 के द्वितीय अपराध (व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मास्क/गमछा/रुमाल/स्कार्फ/दुपट्टा न पहनने या थूकने पर) शमन शुल्क- 100-/

3.धारा-3 के तृतीय अपराध (व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मास्क/गमछा/रुमाल/स्कार्फ/दुपट्टा न पहनने या थूकने पर) शमन शुल्क- 500-/

4.धारा-4 के प्रथम अपराध (कोविड-19 के दौरान लॉक डाउन के उल्लघंन करने पर) शमन शुल्क- 100-500-/

5.धारा-4 के द्वितीय अपराध (कोविड-19 के दौरान लाकडाउन के उल्लघंन करने पर) शमन शुल्क- 500-1000-/

6.धारा-4 के पश्चात प्रत्येक अपराध के उल्लंघन पर शमन शुल्क- 1000-/

7.धारा-5 के प्रथम अपराध पर ( दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर बिना अनुमति के यात्रा करने पर ) शमन शुल्क- 250-/

8.धारा-5 के द्वितीय अपराध पर ( दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर बिना अनुमति के यात्रा करने पर ) शमन शुल्क- 500-/

9.धारा-5 के तृतीय अपराध पर ( दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर बिना अनुमति के यात्रा करने पर ) शमन शुल्क- 500-/

10.धारा-5 के तृतीय अपराध के पश्चात वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त/निलम्बन ।

यह जानकारी पुलिस मिडिया सेल की ओर से दिया गया है. 

कुशीनगर से विद्या बाबा की रिपोर्ट

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