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गोपालगंज में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारियों को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की बैठक

गोपालगंज में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारियों को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की बैठक

GOPALGANJ : आगामी 9 मार्च 2024 को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज व्यवहार न्यायालय के नई भवन स्थित सभागार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारीगण के साथ बैठक आहूत की गई l 

अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण को अपने अपने न्यायालयों से अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने एवं न्यायालयो में प्रतिनियुक्त पीएलवी के द्वारा चिन्हित वादों में अविलंब नोटिस तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज को भेजने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि अविलंब तैयार नोटिसों को थानों के माध्यम से तामिला कराया जा सके l अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण को अपने अपने न्यायालयो से चिन्हित वादों में प्री सिटिंग करने हेतु भी निर्देशित किया गया l बैठक में प्रधान न्यायाधीश ब्रजेश कुमार, प्रभारी ए.डी.जे. प्रथम सतीश कुमार देव, ए.डी.जे. ग्यारह राकेश कुमार, सी.जे.एम. मानवेंद्र मिश्र, ए.सी.जे.एम शष्टम अजय कुमार, ए.सी.जे.एम प्रथम शैलेन्द्र कुमार राय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार महथा के अलावा अन्य सभी न्यायिक पदाधिकारीगण मौजूद रहेl सभी द्वारा अधिकाधिक वादों को चिन्हित करने और अधिकाधिक निष्पादन हेतु अध्यक्ष को आश्वस्त किया गया l

इसके अलावा 25 जनवरी से 25 फरवरी तक कारा में "पैन इंडिया कैंपेन फॉर आइडेंटिफाईग जुवेनाइल इन प्रिजन एंड रेंडरिंग लीगल एसिस्टेंस 2024" पर आयोजित होनेवाले  कैंपेन कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय की अध्यक्षता में किशोर न्याय अधिनियम के नियमो पर पर सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के बीच संवेदीकरण (सेंसटाइजेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया गयाl जिसमे प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मिस स्वाति दूबे एवं व्यवहार न्यायालय के अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित हुए l जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार पूर्वक सभी न्यायिक पदाधिकारीगण को अवगत कराते हुए इसका समुचित अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया l 

संवेदीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी देने के साथ यह भी बताया गया कि विधि विरुद्ध बालको का किसी भी परिस्थिति में कारा में रिमांड न होl साथ ही अगर उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता हो तो उसे कारा न भेज कर सुधार गृह या प्लेस आफ सेफ्टी भेजा जाए, जिससे बच्चो का हित एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो सके l कार्यक्रम में प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मिस स्वाति दूबे द्वारा भी किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दिया गया l

गोपालगंज से मनान अहमद की रिपोर्ट

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