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अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी, जानें- कहां मिलेगी छूट और किस पर जारी रहेगी पाबंदी !

अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी, जानें- कहां मिलेगी छूट और  किस पर जारी रहेगी पाबंदी !

DELHI: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है. अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है. इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ.

 कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी. नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होंगी. चरणबद्ध तरीके से गतिविधयों को शुरू करने काम अनलॉक-1 में ही कर दिया गया था. अनलॉक-2 में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा. अनलॉक-2 की गाइडलाइंस अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से परामर्श लेने के बाद जारी की गई हैं. इसमें राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभाग भी शामिल हैं. 

अनलॉक-1 में जारी गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने का आदेश दिया गया था. यह आगे भी जारी रहेगा. इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किए गए हैं. 

स्कूल-कॉलेज बंद

दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो सकेंगी. इसके लिए सरकार की ओर से एसओपी जारी की जाएगी. अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे.

सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है. इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा. रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है.

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