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बिहार के सभी 'मुखिया' को नीतीश सरकार ने दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, अब करना होगा यह काम...

बिहार के सभी 'मुखिया' को नीतीश सरकार ने दी एक और बड़ी जिम्मेदारी, अब करना होगा यह काम...

पटना। बिहार के सभी मुखिया को अब एक नई जिम्मेदारी निभानी होगी. नीतीश सरकार के नए फरमान में यह भी कहा गया है कि अगर मुखिया ने नई जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया तो उनका मुखिया पद भी जा सकता है. दरअसल, राज्य में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन को प्रभावी बनाने के लिए नीतीश सरकार ने सभी पंचायतों के मुखिया को नई जिम्मेदारी सौंपी है. 

पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराई है, जिसे दूर किये बिना सशक्त समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री बिहार द्वारा वर्ष 2021-22 में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के गंभीर मुद्दों पर सकारात्मक माहौल तैयार करने की दिशा में राज्यव्यापी समाज सुधार अभियान प्रारंभ किया गया है. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 22 (XX) एवं धारा 47 (20) के अंतर्गत क्रमशः ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति को महिला एवं बाल कार्यक्रमों में सहभागिता करने का दायित्व सौंपा गया है. 

इसमें कहा गया है कि बाल विवाह से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर मुखिया द्वारा इसकी त्वरित सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी (सहायक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी) तथा अनुमंडल पदाधिकारी (बाल विवाह निषेध पदाधिकारी) को देते हुए बाल विवाह को रूकवाने का काम करेंगे. दहेज लेन-देन से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर जिला कल्याण पदाधिकारी (दहेज प्रतिषेध पदाधिकारी) को सूचित करते हुए कार्रवाई से अवगत करायेंगे. 

बाल विवाह होने की संभावना की सूचना प्राप्त होते ही वार्ड सदस्य/मुखिया संबंधित परिवार के घर पहुंचकर अभिभावकों को समझायेंगे और ऐसा न करने की सलाह देंगे. नहीं मानने पर स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी) को तुरंत सूचना देंगे और विवाह रूकवाने में उनका सहयोग करेंगे. इसी में यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत के किसी वार्ड में बाल विवाह का मामला प्रकाश में आने की स्थिति में संबंधित वार्ड सदस्य एवं मुखिया जिम्मेवार माने जायेंगे एवं अपने कत्र्तवयों का सम्यक निर्वहन नहीं करने के आरोप में मुखिया को पद से हटाने की कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जा सकती है. 


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