PATNA : पटना हाईकोर्ट ने मद्य निषेध विभाग में नन ग्रेजुएट सहायक दरोगाओं को भी दारोगा के पद पर प्रोन्नति देने का मार्ग अपने निर्णय से प्रशस्त कर दिया है ।
चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने विनोद कुमार प्रसाद एवं आठ सहायक अवर निरीक्षक ( मद्य निषेध) की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर कर लिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वैसे सहायक दरोगा जो स्नातक नही हैं,उन्हें वरीयता- सह - योग्यता के सिद्धांत पर विधिवत तरीके से दरोगा (मद्य निषेध) के पद पर प्रोन्नति दें।
इस रिट याचिका से 2017 में बने कानून , बिहार मद्य निषेध अधिनस्थ सेवा नियमावली के नियम 11(4 ) के उस प्रावधान को कानूनी चुनौती दी गई थी।इसके तहत मद्य निषेध पुलिस बल सहायक दरोगा को दारोगा के पद पर प्रोन्नति हेतु स्नातक होना जरूरी था ।
कोर्ट ने अपने निर्णय से इस नियम 11(4) को निरस्त करते हुए रिट याचिकाकर्ताओं एवं उनके संवर्गीय सहायक दरोगाओं के प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया ।