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सुपर-30 को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, 2002 से अबतक पास आउट छात्रों की मांगी सूची

सुपर-30 को हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, 2002 से अबतक पास आउट छात्रों की मांगी सूची

PATNA : आइआइटी की तैयारी करने वाली सुपर-30 को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया है। गुवाहाटी होईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सुपर-30 के संचालक से वर्ष 2002 से लेकर अबतक आइआइटी क्लावीफाई किए छात्रों की सूची मांगी है। कोर्ट ने यह नोटिस सुपर-30 के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। 

गुवाहाटी कोर्ट में सुपर-30 के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कहा गया है कि आनंद कुमार रिजल्ट के बाद सभी को सफल घोषित कर देते हैं। विभिन्न माध्यमों से इसका दुष्प्रचार होने के कारण बच्चे और अभिभावक भ्रमित होते हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल बच्चों को सुपर-30 के नाम पर बुलाया जाता है। उन्हें सुपर-30 और रामानुजम स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स में किसी तरह का अंतर नहीं होने की बात कही जाती है।

इधर इस मामले को लेकर सुपर-30 के संचालक आनंद कुमार के भाई प्रणव कुमार ने कहा कि कोर्ट में याचिका कोई भी डाल सकता है। किसी तरह की नोटिस प्राप्त नहीं हुई है। नोटिस प्राप्त होने के बाद विधिवत जानकारी दी जाएगी। 

वहीं पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट से किसी तरह की नोटिस नहीं मिली है। नोटिस प्राप्त होने के बाद ही किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि वह पिछले दो साल से अभयानंद सुपर-30 के छात्रों की सूची और पूरी डिटेल जारी कर रहे हैं। 

गौरतलब है कि जेईई एडवांस का रिजल्ट 10 जून को जारी होने पर सुपर-30 के संचालक आनंद कुमार ने 30 में 26 छात्रों के आइआइटी में क्वालीफाई होने की जानकारी ट्विटर और फेसबुक से दी थी। लेकिन उनके छात्रों ने ही रिजल्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। वहीं सुपर-30 के द्वारा क्वालीफाई 26 छात्रों की सूची अब तक जारी नहीं की गई है।

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