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अब के के पाठक ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र, कहा 29 जनवरी तक बदल सकते हैं स्कूलों की टाइमिंग, बार बार नहीं लगाये धारा 144

अब के के पाठक ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र, कहा 29 जनवरी तक बदल सकते हैं स्कूलों की टाइमिंग, बार बार नहीं लगाये धारा 144

PATNA : ठण्ड को लेकर स्कूल बंद किये जाने के बाद पटना डीएम और शिक्षा विभाग के तनातनी के बाद अब अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने सभी डीएम को पत्र जारी किया है। जिसके तहत सर्दी के दौरान 29 जनवरी तक वर्ग 1-8 तक के छात्रों को विद्यालय आने जाने के समय में संशोधन किया जा सकता। लेकिन वर्ग 9-12 तक की पढ़ाई का समय एवं बोर्ड की तैयारी बाधित नहीं करने का आदेश दिया गया है। वहीँ पत्र के माध्यम से धारा 144 के तहत आदेश जारी नहीं करने एवं मौसम सही होने पर इस शक्ति का प्रयोग बच्चों का 100% उपस्थिति कराने में उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। 

पत्र में अपर मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है की शीतलहर की संभावना के मद्देनजर जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है कि वे दिनांक 29 जनवरी 2024 तक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा-8 तक के छात्रों के आने एवं जाने के समय में संशोधन कर सकते हैं। किन्तु कक्षा-9 से कक्षा 12 की पढ़ाई का समय एवं बोर्ड की तैयारी बाधित नहीं होगी। साथ ही, सभी शिक्षक पूर्व की भांति तय अवधि तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्रशासनिक कार्य यथा-DBT, जीर्णोद्धार, फर्नीचर क्रय इत्यादि का निष्पादन करेंगे एवं विभाग द्वारा तय अवधि तक विद्यालय में बने रहेंगे।

वहीँ कहा गया है की चूंकि सभी जिला पदाधिकारियों को इस पत्र द्वारा प्रशासनिक रूप से 29 जनवरी 2024 तक प्राधिकृत किया जा चुका है। इसलिए इस हेतु धारा-144 के तहत अलग से आदेश निकालने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग के अनुसार विद्यालयों का प्रशासन धारा-144 की परिधि में ही नहीं आता है।

वहीँ पत्र में यह भी कहा गया है की पिछले कई वर्षों से धारा-144 के तहत जिला पदाधिकारी, शीतलहर अथवा अन्य कारणों से विद्यालयों को बन्द करते रहे हैं। इस चलन का विभाग द्वारा पिछले वर्षों में भी विरोध किया जाता रहा है। विभाग धारा-144 का उपयोग कर विद्यालय बन्द करने की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता है। अतः अनुरोध है कि बात-बात पर धारा-144 लगाकर विद्यालय बन्द नहीं करें, क्योंकि विभाग का मानना है कि धारा-144 के द्वारा विद्यालयों के काम-काज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। फिर भी यदि आप समझते हैं कि धारा-144 के तहत आप विद्यालय के काम-काज में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो भविष्य में विभाग आपसे यह भी आशा करता है कि जब मौसम सामान्य हो जाए, तो आप इस धारा के तहत, आने वाले महीनों में, अपनी इस महान और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में छात्रों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

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