बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

अब 'वास्तु विहार' पर RERA का डंडाः MD विनय तिवारी ग्राहक का 3.47 लाख रू सूद समेत एडजस्ट करें, फ्लैट देने तक देना होगा ब्याज

अब 'वास्तु विहार' पर RERA का डंडाः MD विनय तिवारी ग्राहक का 3.47 लाख रू सूद समेत एडजस्ट करें, फ्लैट देने तक देना होगा ब्याज

PATNA: पटना में एक से बढ़कर एक फ्रॉड बिल्डर हैं जिनके कारनामों का खुलासा हो रहा। ग्राहकों के खून-पसीने की कमाई पर बिल्डरों की नजर है। रेरा ने आज दो बिल्डरों पर कार्रवाई की है। पटना के घर लक्ष्मी बिल्डर पर बड़ा एक्शन लिया गया है और इनकम टैक्स रेजिडेंसी में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही वास्तु-विहार पर भी रेरा का डंडा चला है।

वास्तु विहार पर रेरा का डंडा

वास्तु बिहार हाजीपुर फेज-1 में ग्राहक का पैसा लेकर फ्लैट नहीं देने के आरोप में रेरा ने कार्रवाई किया है। पटना के राजाबाजार निवासी निर्मला कुमारी ने 10 दिसंबर 2019 को रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि हमने वास्तु बिहार हाजीपुर में बन रहे अपार्टमेंट में 2011 में फ्लैट बुक कराई थी। रेरा ने 13 लाख 90 हजार में फ्लैट देने का एग्रीमेंट किया था। बुकिंग के समय 3 लाख 47 हजार रू दिया गया। तब से वह पैसा बिल्डर रखे हुए है। न तो पैसा लौटाया गया और न शेष राशि लेकर फ्लैट दिया गया। इस पर रेरा ने सुनवाई के बाद वास्तु बिहार बनाने वाले बिल्डर विनय कुमार तिवारी पर तल्ख टिप्पणी की है। रेरा ने बिल्डर को ग्राहक से ली गई राशि पर सूद जोड़ने कर कुल राशि में एडजस्ट करने को कहा है। रेरा ने अपने आदेश में कहा कि बिल्डर को तबतक ब्याज देना होगा जबतक कि वो फ्लैट नहीं दे देता है.

इनकम टैक्स रेसिडेंसी की बुकिंग पर रोक

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डर के इनकम टैक्स रेजिडेंसी में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक का आदेश पारित किया है. साथ ही सूद सहित राशि वापस करने को कहा है. अगर बिल्डर 60 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं करता है तो कंपनी को दंड स्वरूप प्रतिदिन ₹1000 अतिरिक्त लगेंगे. रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।

रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी ने स्वीकार किया है कि 23 ग्राहकों से 2015 में ही एग्रीमेंट हुआ था. लेकिन कंपनी ने बुकिंग किए गये फ्लैट को नहीं दिया और न ही पैसे की वापसी की. अब इस कंपनी के किसी नए प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं होगा. जब तक ग्राहकों के पैसे को वापस नहीं करता है. इसके साथ ही रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि इनकम टैक्स रेजिडेंसी के किसी फ्लैट नए सिरे से बुकिंग भी नहीं होगी, जब तक कि सूद सहित पैसे वापस नहीं करता है. रेरा के मेंबर ने इस संबंध में निबंधन विभाग के आईजी को कहा है कि पटना, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ के निबंधन पदाधिकारी को इस संबंध में जानकारी दें. रेरा ने यह भी कहा है कि ग्राहक बिल्डर पर क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं .

Suggested News