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बैंक में अब आपको बताना होगा अपना धर्म, KYC में जल्द ही जुड़ सकता है नया कॉलम

बैंक में अब आपको बताना होगा अपना धर्म, KYC में जल्द ही जुड़ सकता है नया कॉलम

NEWS4NATION DESK : बैंक में अब आपको अपने धर्म का उल्लेख करना होगा। बताया जा रहा है कि बैंक जल्द ही अपने नो योर कस्टमर (KYC) फॉर्म्स में एक नया कॉलम जोड़ सकता हैं, जिसमें उसके जमाकर्ता या ग्राहक को अपने धर्म का उल्लेख करना होगा। 

बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम (FEMA) के नियमों में बदलाव की वजह से बैंकों के लिए यह जरूरी हो गया है। नियमों में बदलाव मुसलमानों को छोड़कर चुनिंदा धार्मिक अल्पसंख्यकों को एनआरओ अकाउंट खोलने तथा संपत्ति खरीदने की सुविधा देने के लिए किया गया है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की तरह ही, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में जारी फेमा में संशोधन उन प्रवासियों तक सीमित किया गया है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई) से आते हैं और लॉन्ग-टर्म वीजा रखते हैं। 

लॉन्ग टर्म वीजा रखने वाले ये लोग भारत में रिहायशी संपत्ति खरीद सकते हैं और बैंक खाता में खोल सकते हैं। संशोधित नियमों में मुसलमान प्रवासियों तथा म्यांमार, श्रीलंका तथा तिब्बत के प्रवासियों को नहीं रखा गया है।

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