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पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका किया खारिज

पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका किया खारिज

SIWAN: पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सीवान एसीजेएम-9  की कोर्ट ने ओसामा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं अब ओसामा के वकील अरुण कुमार सिन्हा कल यानी 20 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। 

दरअसल, बीते दिन राजस्थान पुलिस ने ओसामा को उसके दोस्त के साथ राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद बिहार पुलिस ने ओसामा को लेकर बुधवार को सीवान कोर्ट में पेश किया। वहीं कोर्ट ने ओसामा और उसके दोस्त सैफ उर्फ सलमान को न्यायिक हिरासत में सीवान जेल भेज दिया था।   

बता दें कि, ओसामा के वकील अरुण कुमार सिन्हा ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। वहीं गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील अरुण कुमार सिन्हा ने दलील दी कि जिस जमीन के मामले में ओसामा पर केस हुआ है वह जमीन सलमान की है। उस जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग निर्माण कार्य करा रहे थे। इस जमीन की मापी की बात कही जा रही थी। जिस पर दूसरा पक्ष राजी नहीं हुआ और झूठा आरोप ओसामा शहाब और सलमान के विरुद्ध लगा दिया।

उन्होंने आगे कहा की जिस दिन के घटना का जिक्र किया जा रहा है। इस दिन ओसामा शहाब सीवान थे ही नहीं। वहीं कोर्ट ने तमाम दलीलों के बाद भी ओसामा की याचिका को खारिज कर  दिया। फिलहाल ओसामा जेल में ही रहेगा। बता दें कि, राजस्थान पुलिस ने ओसामा को गोवा जाने के दौरान कोटा से गिरफ्तार किया था। वहीं जिस गाड़ी से ओसामा शहाब को कोटा में पकड़ा गया वह गाड़ी पहले पुलिस सूत्रों के हवाले से चोरी की बताई गई। हालांकि जांच में पाया गया कि यह गाड़ी ओसामा शहाब के दोस्त की है। यह गाड़ी कुछ महीने पहले चोरी हुई थी, लेकिन गाड़ी को 17 अगस्त को रिकवर कर लिया गया था।

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