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बिहार में पंचायत चुनाव: सरकारी कर्मियों के लिए जारी हुआ 'ये' आदेश,जानें.....

बिहार में पंचायत चुनाव: सरकारी कर्मियों के लिए जारी हुआ 'ये' आदेश,जानें.....

PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी कर रहा है । सूबे में पंचायत चुनाव 11 चरण में संपन्न होना है। जिस प्रखंड में चुनाव होंगे उस दिन उक्त प्रखंड में सरकारी कर्मचारियों को  सवेतन अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है ।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम में मतदान के दिन सवेतन अवकाश घोषित किए जाने का प्रावधान है। किसी कारोबार, व्यापार और औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जाएगा। 

अवकाश के कारण किसी कर्मी की मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मतदान के दिन संबंधित मतदान क्षेत्र प्रखंडों में सवेतनअवकाश घोषित करना आवश्यक समझा गया है। जिससे राज्य के पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जा सके।

पटना से विवेकानन्द की रिपोर्ट 

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