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लालू यादव के पूर्व निजी सहायक के मॉल के निर्माण पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, डीएम को जारी किया नोटिस

लालू यादव के पूर्व निजी सहायक के मॉल के निर्माण पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, डीएम को जारी किया नोटिस

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर में अनवरपुर चौक स्थित कैसरे हिंद की जमीन पर राजद नेता द्वारा कराए जा रहे मॉल के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। कोर्ट ने इस मामले में सरकार द्वारा दिए गए जवाब से असंतोष व्यक्त करते हुए वैशाली के  जिलाधिकारी को नोटिस जारी  किया है। जस्टिस संदीप कुमार ने आदित्य आलोक की याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने जिलाधिकारी को कहा कि वे जनवरी के प्रथम सप्ताह तक रिट याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब दाखिल करें। कोर्ट को याचिकाकर्ता  के अधिवक्ता अभिषेक  द्वारा बताया गया कि राजद नेता विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा जिस जमीन पर मॉल का निर्माण कराया जा रहा है, वह कैसरे हिंद की जमीन है। कैसरे  हिंद की जमीन पर केवल सरकार का ही अधिकार हो सकता है। 

उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिनके द्वारा यह मॉल बनाया जा रहा है, वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के निजी सहायक भी रह चुके हैं। उन्होंने जालसाजी कर कैसरे हिंद की जमीन का कागज अपने नाम से बनवा लिया हैं। 

इस मामले में सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह अधूरा है। जिस मुद्दे को इस याचिका में उठाया गया है, उस मुद्दे पर सरकार का जवाब कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से मॉल के निर्माण पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि जवाब आने के बाद इस मामले पर पुनः सुनवाई की जाएगी।

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