पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट बार काउंसिल के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका को किया ख़ारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने दानापुर सिविल कोर्ट के अध्यक्ष को पद से हटाने और एडोहक कमेटी बनाये जाने के बिहार स्टेट बार काउंसिल के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने राजीवा उर्फ राजीव रंजन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया।

आवेदक दानापुर बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष थे। लेकिन कोविड के कारण समय पर चुनाव नहीं कराया गया। जबकि समय समय पर बिहार स्टेट बार काउंसिल निर्वाचित कार्यकारणी का कार्य काल बढ़ाता रहा।

गत वर्ष 12 सितम्बर को कार्यकारणी की बैठक में चुनाव कराने के लिए निर्वाची पदाधिकारी का चयन और तीन सदस्यी कमेटी का गठन किया गया। जिस की सूचना स्टेट बार काउंसिल को दी गई।

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इसी बीच स्टेट बार काउंसिल ने समय पर चुनाव नहीं कराने को लेकर एक एडहॉक कमेटी का गठन करने की जानकारी एसोसिएशन को दी। काउंसिल ने एडोहक कमेटी को दानापुर सिविल कोर्ट का चुनाव कराने का दायित्व सौंपा।