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पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सुनाया अहम फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सुनाया अहम फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय से यह स्पष्ट किया हैं कि शराबबंदी कानून को तोड़ने वाला अभियुक्त यदि  घटना स्थल परिसर का किरायेदार है। उक्त अपराध में मकान मालिक की कोई संलिप्तता नहीं रहती हैं, तो उस भवन या परिसर को राज्य द्वारा जब्त किया जाना गैरकानूनी हैं। जस्टिस पी बी बजनथरी और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने राकेश कुमार की रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह निर्णय सुनाया।

याचिकाकर्ता मुजफ्फरपुर स्थित चंद्रलोक कॉन्टिनेंटल नामक होटल का मालिक था। उसने रिजवान नाम के व्यक्ति को ये भवन को होटल के रूप में चलाने के लिए 1 जून, 2016 को लीज पर  लिया था। लीज की अवधि  30.4.2017 तक की थी। 30 अगस्त, 2016 को पुलिस ने उक्त होटल से 2.25 लीटर शराब की एक बोतल मिलने के कारण शराबबंदी का केस रिजवान पर चला। मई 2017 में होटल को जब्त किया गया। 

हाई कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताया कि आबकारी अधिकारियों ने उक्त होटल को  सिर्फ इस बात के लिए सील वो राज्यसात लिया, क्योंकि उक्त होटल की लीज अनिबंधित थी। 

कोर्ट ने कहा कि ये अधिकारियों का मनमानापन हैं। जब प्राथमिकी और अनुसंधान में में मकान मालिक की संलिप्तता नही मिली, तो फिर उसके होटल वाले भवन को सील करना गैर कानूनी हैं।

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