PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि 30 जून,2006 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाये। जस्टिस नानी तागिया ने मगध विश्वाविद्यालय के ए एन कालेज और वी एस कालेज, दानापुर से सेवानिवृत प्रोफेसरों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई , 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना है।
आवेदिका की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि 30 जून,2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। उनका कहना था कि 1 जुलाई,2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मी को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता हैं ,लेकिन एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को इस लाभ से वंचित रहते हैं।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट के फैसला का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने 30 जून,2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट के फैसला के आधार पर 30 जून,2006 को सेवानिवृत्त हुये कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया।