पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली में गड़बड़ी को लेकर 40 मामलों पर एक साथ की सुनवाई, कल सीबीआई एसपी को किया तलब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने 1998 में शिक्षक के बहाली में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच मामले में पूरे रिकॉर्ड के साथ एस पी, सीबीआई को कल 8 अगस्त,2023 को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने एक साथ चालीस मामलों पर सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्यवश, सी.बी.आई. को पक्ष रखने के लिए मौका दिए जाने के बावजूद पक्ष रखने के लिए कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि साढ़े तीन बजे सीबीआई की ओर से  बताया गया कि सीबीआई से निर्देश लेकर इस मामले में जबाब दिया जायेगा।

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लेकिन आवेदकों  की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर किसी प्रकार का प्रतिक्रिया देने के लिए सीबीआई की ओर से कोई वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। कोर्ट का कहना था कि सीबीआई को किस बिंदु पर जबाव देना है।

इसके लिए कोर्ट में किसी वकील के नहीं रहने की स्थिति में कोर्ट ने सीबीआई के एसपी को इस केस से सम्बन्धित सभी रिकॉर्ड के साथ  कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस आदेश की प्रति को सीबीआई को भेजने का भी आदेश दिया। इस मामलें पर कल सुनवाई की जाएगी।