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पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत देने के लिए रखी बड़ी शर्त...जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत देने के लिए रखी बड़ी शर्त...जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव को जमानत देने के लिए बड़ी शर्त रखी है। हाईकोर्ट ने उन्हें शपथ पत्र दायर कर विश्वास दिलाने के लिए कहा है कि अब वे सड़क जाम कर आम नागरिकों को परेशान नहीं करेंगे।
 

न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की पीठ ने यह शर्त पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रखी। न्यायाधीश ने 24 घंटे के अंदर कोर्ट को आश्वस्त कराने के लिए कहा कि वे अब इस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, जिससे आम नागरिकों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़े। कोर्ट ने कहा कि यदि पूर्व सांसद इस तरह का शपथ पत्र देते हैं तो अदालत उन्हें जमानत देने पर विचार करेगी।

क्या है मामला
 बता दें कि पिछले साल 21 दिसंबर को पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ कर आंदोलन कर रहे थे। वे मुजफ्फरपुर में हुए शेल्टर होम काण्ड से नाराज थे। उनके आंदोलन से न केवल आम जनता परेशान रही, बल्कि पत्थरबाजी के कारण एक थानाध्यक्ष भी गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे।


 इस घटना को लेकर पटना के गर्दनीबाग थाना में पप्पू यादव समेत 25 अन्य को नामजद अभियुक्त बनाकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें सैकड़ों अज्ञात लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था। इसी मामले में अग्रिम जमानत मांगने पप्पू यादव हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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