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पटना हाईकोर्ट ने पटना एसएसपी और थानेदार को लगायी फटकार, डीएम और एसडीएम को कार्रवाई का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने पटना एसएसपी और थानेदार को लगायी फटकार, डीएम और एसडीएम को कार्रवाई का दिया आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने जबरन घर खाली कराने के मामले पर एसएसपी,पटना सहित बुद्धा कॉलोनी के थानेदार को कड़ी फटकार लगायी। कोर्ट ने कहा कि आखिर किस कानून के तहत पुलिस घर खाली कराई। यही नहीं ,उस घर में रह रही 25 लड़कियों को बाहर कर दिया गया। जस्टिस मोहित शाह ने पटना डीएम और सदर एसडीएम को इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही किरायेदार को घर पर कब्जा दिलाने के मामले पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने रेणु कुमारी सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।

आवेदिका के वकील शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि गत सोमवार को सुंबह सुबह मकान मालिक पुलिस एव स्थानीय असामाजिक तत्वों के मिल कर जबरन किराये के घर से बेदखल कर दिया गया। उनका कहना था कि इस घर में लड़कियों का छात्रावास था। कोर्ट ने पटना के एसएसपी सहित बुद्धा कॉलोनी के थानेदार को तलब किया।कोर्ट आदेश के बाद पटना के एसएसपी और बुद्धा कॉलोनी के थानेदार ने कोर्ट में हाजिर हो कर बताया कि आवेदिका के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उनका कहना था कि जांच में जबरन बेदखल करने की बात  सामने आई हैं।

जांच रिपोर्ट पटना सदर एसडीएम को भेज दी गई हैं। अब डीएम और एसडीएम ही घर का कब्जा दिलाने की कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने पटना डीएम और एसडीएम को तलब किया। आला अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुये।

कोर्ट ने सोमवार तक कब्जा दिलाने के बारे में कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 18 मई,2023 को तय किया गया है।

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