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पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सीओ को किया तलब, कहा- अगली तारीख को पूरे रिकोर्ड के साथ हो उपस्थित

पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सीओ को किया तलब, कहा- अगली तारीख को पूरे रिकोर्ड के साथ हो उपस्थित

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सीओ को तलब किया है। कोर्ट ने अगली तारीख पर सीओ को पूरे रिकॉर्ड के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने रामनाथ राय की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बगैर अतिक्रमण वाद चलाये बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण कानून का हवाला देते हुए घर को तोड़ दिया गया। जबकि इस कानून के तहत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

उनका कहना था कि कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के डीएम को जांच कर जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था।लेकिन अब तक अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया है।

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