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'चौकीदार चोर है' बयान पर राहुल गांधी को रांची कोर्ट ने भेजा समन, इस दिन होना होगा हाजिर

'चौकीदार चोर है' बयान पर राहुल गांधी को रांची कोर्ट ने भेजा समन, इस दिन होना होगा हाजिर

Ranchi : इस वक़्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से जहां सिविल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है. कोर्ट ने  राहुल गांधी को अदालत में 22 फरवरी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. 

कोर्ट ने इसी मामले में राहुल गांधी को 18 जनवरी को ही कोर्ट में उपस्थित होने का समन जारी किया गया था, लेकिन समन नहीं मिलने की वजह से राहुल गांधी हाजिर नहीं हो सके थे. जिसके बाद उन्हें दुबारा समन जारी किया गया है. 

क्या है पूरा मामला 

लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी को चोर कहा था जिसके बाद हाइकोर्ट के वकील प्रदीप मोदी ने शिकायतवाद दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता के अनुसार तीन मार्च 2019 को मोरहाबादी के उलगुलान रैली में भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि देश का चैकीदार चोर है. 

राहुल गांधी ने इस दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी आदि का भी नाम लेते हुए आपत्तिजनक बातें कही थी. वहीं, कुछ दिन बाद 13 अप्रैल को कर्नाटक में इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने दिया था. इससे मोदी समाज काफी अपमानित महसूस कर रहा है. शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर 20 करोड़ की मानहानि का दावा किया है. 

रांची से कुंदन की रिपोर्ट

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