PATNA : अगर आप किसी भी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद रहे हो या खरीद लिया है तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी, रेरा की बातों पर जरूर ध्यान दें। अन्यथा आप की प्रॉपर्टी सुरक्षित होने का कोई प्रमाण नहीं होगा।
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डरों और फ्लैट खरीदारों को आगाह किया है कि अगर आप किसी भी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद रहे हो तो अपार्टमेंट की पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र यानी ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट जरूरी है। यही आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है।
रेरा के नियम के मुताबिक भवन निर्माताओं द्वारा फ्लैट खरीदारों को दिया गया ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट यह साबित करता है की फ्लैट पूरी तरह से वैध है।
क्या है ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट?
ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट आपकी संपत्ति को वैध करता है। बता दें कि बिल्डरों के द्वारा फ्लैट खरीदारों को दिया गया पूर्णता और अधिभोग प्रमाण पत्र एक ऐसा वैध दस्तावेज है जो साबित करता है कि बिल्डर के द्वारा बनाये गए अपार्टमेंट का बिल्डिंग प्लान स्थानीय नगर पालिका के द्वारा स्वीकृत है।
स्थानीय नगरपालिका के द्वारा स्वीकृत प्लान पर बने बिल्डिंग को निरीक्षण करने के बाद इसे जारी किया जाता है जिसे भवन निर्माता फ्लैट खरीदारों को देता है।
बिल्डरों को कब मिलता है यह सर्टिफिकेट?
फ्लैट खरीदारों को यह भी जानना चाहिए कि बिल्डरों को ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के लिए दस्तावेज स्थानीय नगर पालिका के द्वारा कब जारी किया जाता है ।इसके लिए बिल्डरों को प्रारंभ प्रमाण पत्र, समापन प्रमाण पत्र, बिल्ट एंड सेक्शन प्लान, आग और प्रदूषण के लिए एनओसी, आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षरित मंजिल की क्षेत्र गणना शीट और इमारत की तस्वीर साथ ही वर्षा जल संचयन और पैनल की तस्वीरें व स्वीकृत नक्शा की प्रति जमा करना होता है।
इसी तरह फ्लैट खरीदारों को भी चाहिए कि कब्जा लेने से पहले वह बिल्डरों से इन प्रमाणपत्रों को लेना सुनिश्चित कर लें। पूर्णता और अधिक भोग प्रमाण पत्र पजेशन लेटर पार्किंग एरिया बुनियादी सुविधाएं फ्लोर प्लान इत्यादि। फ्लैट बनाने वालों और फ्लैट खरीदने वालों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।