PATNA: पटना में बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने ग्राहकों के साथ धोखा किया. पैसा भी ले लिया और फ्लैट भी नहीं दिया. जमा पूंजी लौटाने को लेकर ग्राहक केस लड़ रहे. एक ऐसे ही मामले में रेरा ने Nissaa Realtors को सूद समेत राशि साठ दिनों में वापस करने का आदेश दिया है. ग्राहक ऋतिका देवी ने इस कंपनी के प्रोजेक्ट घर अफना फेज-2 में वर्ष 2010 में ही लगभग 27 लाख रू में फ्लैट बुक किया था. ग्राहक ने 18.50 लाख रू भी दे दिया था. लेकिन Nissaa Realtors कंपनी ने फ्लैट का काम नहीं किया. तब से ग्राहक फ्लैट नहीं तो पैसा वापसी को लेकर संघर्ष कर रहा था. अब जाकर 19 अप्रैल 2024 को रेरा बेंच ने कंपनी को ग्राहक का पैसा 18.50 लाख रू सूद समेत वापस करने का आदेश पारित किया है.