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बिहार के इस विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए नियम हुआ सख्त, शाम पांच बजे के बाद हॉस्टल के बाहर निकलने पर रोक

बिहार के इस विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए नियम हुआ सख्त, शाम पांच बजे के बाद हॉस्टल के बाहर निकलने पर रोक

PATNA: बिहार विश्वविद्यालय में छात्राओं को सख्त आदेश दिया है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के लिए सख्त आदेश जारी किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब हॉस्टल को सुचारू रुप से चलाने के लिए कई नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत ही अब छात्रावास का संचालन होगा। कुलपति प्रो दिनेश चंद्र राय ने छात्रावास को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई निर्देश दिए हैं।

दिए निर्देश के अनुसार स्नातकोत्तर पुरुष और महिला छात्रावास में छात्र नायक का चुनाव वर्तमान सत्र के छात्र-छात्राओं के प्राप्त अंक के आधार पर होगा। इसके साथ ही सभी छात्रावासों की निगरानी के लिए मुख्य द्वार सहित छात्रावास परिसर के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी लगेंगे। स्नातकोत्तर महिला छात्रावास 01 में सिर्फ स्नातकोत्तर कक्षा की छात्राओं को छात्रावास आवंटित कर दूसरे छात्रावास में रह रही छात्रा को उक्त छात्रावास में अविलंब स्थानान्तरित किया जाएगा।

साथ ही महिला छात्रावास 02 व 03 में स्नातक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा की छात्राओं को आवंटित किया जाएगा। वहीं, महिला छात्रावास- 04 पीएचडी रिसर्च स्कॉलर की छात्रा को ही आवंटित किया जाएगा। नए नियम के अनुसार किसी भी परिस्थिति में छात्राओं को गर्मी के दिनों में शाम 6 बजे और ठंड के दिनों में शाम 5 बजे के बाद छात्रावास आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थिति में उक्त छात्रा के माता-पिता अथवा अभिभावक से वार्ता के पश्चात छात्रावास अधीक्षिका निर्णय लेंगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन कहा है कि, छात्राओं को छात्रावास एवं कमरा संख्या वार्डन द्वारा ही आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक छात्रावास में अलग-अलग मेस खोला जाएगा। महिला छात्रावास में किसी भी पुरुष-महिला कर्मचारी का आवास आवंटित नहीं होगा। प्रत्येक छात्रा के माता-पिता व अभिभावक का मोबाइल नंबर छात्रावास अधीक्षिका के पास रहना अनिवार्य होगा। 

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