सहारा के निवेशकों को जल्द वापस होंगे रूपये, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 5 हज़ार करोड़ वापस करने के दिए आदेश

NEW DELHI : सहारा इंडिया के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपने फंसे हुए पैसे को लेकर निवेशक के आँखों की नींद गायब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 5 हज़ार करोड़ रूपये वापस करने का आदेश जारी किया है। जिससे कई लोगों के पैसे वापस हो सकते हैं। 


हालाँकि सेबी के पास सहारा के 24 हज़ार करोड़ रूपये जमा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से निवेशकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है। इन 5 हज़ार करोड़ रूपये में से 1.1 करोड़ निवेशकों को पैसे किये जायेगे। 

बता दें की सेबी के पास जमा रुपयों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा की निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। सेबी ने साल 2012 के निवेशकों के साथ मामले में सहारा फंड से लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा किए थे। निवेशक काफी समय से अपने पैसे वापस लेने की डिमांड कर रहे थे। अब जाकर निवेशकों को राहत की सांस आई है।

सुप्रीम कोर्ट के जज मआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया और कहा कि चिट-फंड के जरिए जमाकर्ताओं को ठगा गया है, सभी जमाकर्ताओं के पैसे वापस किए जाए। कोर्ट ने सेबी के पास जमा  24000 करोड़ में से 5 हजार करोड़ लौटाने का आदेश दिया है।