दिल्ली/पटना- बिहार शिक्षक भर्ती मामले सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को झटका देते हुए इस मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया. बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया .इसके बाद बिहार सरकार ने ने अपनी अर्जी वापस ले ली है. शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने को केर अभयर्थी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं.
बता दे 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्री धारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे.सिर्फ बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा पांचवीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे.पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की अनुमति की जाए.
बीपीएससी ने भी कह दिया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही परिणाम जारी किया जाएगा. बीपीएससी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लिया है.