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आप के लिए कोर्ट से आया कहीं खुशी- कहीं गम वाला आदेश, 'पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना' में बड़ा फैसला

आप के लिए कोर्ट से आया कहीं खुशी- कहीं गम वाला आदेश,  'पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना' में बड़ा फैसला

DESK. आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए शनिवार को कोर्ट से कहीं खुशी- कहीं गम वाला आदेश निकलकर सामने आया. 'पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना' से जुड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गोवा की अदालत ने बड़ी राहत दी है. गोवा कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया है. ये मामला 2017 के गोवा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था. तब केजरीवाल ने कहा था, 'पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना'.

गोवा विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ा हुआ है. तब चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में कहा था कि पैसे सबसे ले लेना और वोट झाड़ू को देना. उनके इस बयान की उस वक्त काफी आलोचना हुई थी. उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. करीब एक साल के बाद कोर्ट ने इस ममाले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. उनके खिलाफ मामला ख़ारिज हो गया है. 

वहीं शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है. वे पिछले कई महीने से जेल में बंद हैं. लेकिन आज भी कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी और जमानत देने से इनकार कर दिया. 

 इस मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत हो चुकी है, लेकिन केस की सुनवाई में आना जरूरी है. इसलिए शनिवार को संजय सिंह भी कोर्ट में हाजिर हुए. 

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