बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बेगूसराय पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा, 2 साल के बच्चे पर दर्ज किया बैरिकेडिंग तोड़ने का मुकदमा

बेगूसराय पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा, 2 साल के बच्चे पर दर्ज किया बैरिकेडिंग तोड़ने का मुकदमा

BEGUSARAI : बेगूसराय जिला न्यायालय में मुफस्सिल थाना के द्वारा 2 साल के नाबालिग बच्चे पर क्रिमिनल केस दर्ज की करने की बात प्रकाश में आई है। मुकदमा की जानकारी होने पर 2 वर्षीय नाबालिग बच्चे की मां अपने बच्चे को गोद में लेकर न्यायालय में जमानत कराने पहुंच गई। इस बात की जानकारी होते ही न्यायालय परिसर में बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। 

आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना ने 10 अप्रैल 2021 को 2 वर्षीय नाबालिग बच्चा समेत 8 लोगों पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 224/ 2021 क्रिमिनल केस दर्ज किया है। आरोप लगाया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेट्स को इस नाबालिग बच्चा तोङ कर उस क्षेत्र से बाहर निकला। जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ गया। 

फिलहाल उनके अधिवक्ता ने समझा-बुझाकर उस  बच्चा समेत उसकी मां को वापस कर दिया है और बताया कि इतने छोटे बच्चे पर पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं की जा सकती है और इसका जमानत भी दाखिल नहीं किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा दर्ज की गई इस मुकदमे को न्यायालय में समाप्त कराने के लिए आवेदन भारतीय दंड विधान की धारा 82 के तहत दाखिल की जाएगी। 

आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में 7 साल से कम उम्र वाले बच्चों के द्वारा किए गए अपराध के बारे में कानूनी प्रावधान बताती है। आईपीसी की धारा 82  के अनुसार, ऐसी कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु  के शिशु द्वारा की जाती है।

आम भाषा में कहें तो आईपीसी की धारा 82 के मुताबिक सात वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। जिसका मतलब ये है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु कोई अपराध नहीं कर सकता है । और ना ही उसे इसके लिए कोई सजा  दी जा सकती है। 

बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट

Suggested News