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पटना में रेप के दोषी प्रिंसिपल को पास्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा और टीचर को उम्रकैद, कहा - यह दया के पात्र नहीं

पटना में रेप के दोषी प्रिंसिपल  को पास्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा और टीचर को उम्रकैद, कहा - यह दया के पात्र नहीं

पटना। राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में अदालत ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुना दी है। जबकि दोषी शिक्षक अभिषेक को उम्रकैद की सजा मिली है। अरविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली पांचवीं क्लास की छात्रा के साथ नौ महीनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले के बाद काफी हंगामा मचा था और परिजनों ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। करीब दो साल बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। 

जानकारी हो कि 18 नवंबर 2018 को पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के मित्र मंडल कॉलोनी के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पांचवीं क्लास की छात्रा से रेप की घटना सामने आई थी। इस मामले में स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 2 साल चले इस केस में पॉस्को कोर्ट द्वारा सोमवार को बच्ची से रेप करने के आरोप में स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जबकि इस मामले में प्रिसिंपल का सहयोग करनेवाले टीचर कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टीचर पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कोर्ट ने कहा दया के पात्र नहीं हैं...

दोनों आरोपी को सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह दया के पात्र नहीं है, दोनों ने बहुत क्रूरता की है। इसलिए कड़ी सजा देना सही है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप में सजा सुनाई।

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